बोर। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीधी भर्ती से अधिकार क्षेत्र में जाने वाले 100 प्वाइंट विवरण प्रविष्टि लागू किया गया था। अब खबर आ रही है कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजल्ट के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया रिजल्ट रिटर्न तैयार किया है।
मध्य प्रदेश में विवरण के लिए कौन किस नंबर पर है
- 1 पद रिक्त होने पर-अंकक्षित।
- 2 पद रिक्त होने पर- पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी।
- 3 पद रिक्त होने पर- पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरी कथा जनजाति।
- 4 पद रिक्त होने पर-पहला पद अक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरी जाति, चौथा अप्रतिक्षित।
- 5 पद रिक्त होने पर-पहला पद अक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरी जनजाति, चौथी अप्रतिक्षित, पांचवा सूचना जाति।
- 6 पद रिक्त होने पर-पहला पद अप्रतिक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरी जाति, चौथी अप्रतिक्षित, पांचवा जाति, छठवां अप्रतिक्षित।
- 7 पद रिक्त होने पर-पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरी जनजाति, चौथी अनारक्षित, पांचवा जाति, छठवां अप्रतिक्षित, सातवां ओबीसी।
- 8 पद रिक्त होने पर- पहला पद अप्रतिक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरी जाति जनजाति, चौथी अप्रकाशित, पांचवा जाति असुरक्षित, सातवां ओबीसी, आठवीं जाति जनजाति।
मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% से अधिक विवरण
- 2 पद सीधी भर्ती होने पर- 50% ओबीसी विवरण।
- 3 पद सीधी भर्ती होने पर- 33% ओबीसी विवरण।
- 4 पद सीधी भर्ती होने पर- 25% ओबीसी विवरण।
- 5 पद सीधी भर्ती होने पर- 20% ओबीसी विवरण।
- 6 पद सीधी भर्ती होने पर- लगभग 17% ओबीसी विवरण।
- 7 पद सीधी भर्ती होने पर- लगभग 29% ओबीसी विवरण।
- 8 पद सीधी भर्ती होने पर- 25% ओबीसी विवरण।
मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस को 0% न्यूट्रीशन
मध्य प्रदेश में यदि 1 से लेकर 8 पद सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है तो ईडब्ल्यूएस (अनारक्षित जाति के निर्धन उम्मीदवार) के लिए 0% न्यूनाधिक होगा। 9वां पद रिक्त होने की स्थिति में EWS को 1 पद दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि EWS को 10% न्यूनीकरण का प्रावधान है। इस फॉर्मूले के होश से 9 खाली पद होने की स्थिति में ही EWS को 1 पद दिया जा सकता है।
सवाल यह है कि जो फॉर्मूला EWS के लिए लागू किया जा रहा है वही फॉर्मूला OBC के लिए लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। 2 पद रिक्त होने की स्थिति में दूसरा पद ओबीसी का कैसे हो सकता है। जबकि यदि मध्य प्रदेश के मूल निवास की बात करें तो दूसरे पद पर जनजातियों के अधिकार हैं। यदि सामान्य प्रशासन विभाग ईडब्ल्यूएस द्वारा अपने लिए गए फॉर्मूले की बात करें तो ओबीसी का नंबर भी ईडब्ल्यूएस के साथ ही आएगा।