चुनाव आयुक्त: पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कानून और न्याय मंत्री ने 19 नवंबर, 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई नियुक्ति को अधिसूचित किया। वह 21 नवंबर को ऑफिस ज्वाइन करेंगे।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “राष्ट्रपति ने अरुण गोयल, आईएएस (सेवानिवृत्त) (पीबी: 1985) को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है, जिस तारीख से वह कार्यालय ग्रहण करते हैं”।
अरुण गोयल ने सचिव, भारी उद्योग के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। वे चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के साथ शामिल होंगे.
IAS अरुण गोयल (सेवानिवृत्त) को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया: कानून और न्याय मंत्रालय
– एएनआई (@ANI)
19 नवंबर, 2022
अरुण गोयल कौन है?
अरुण गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी हैं। हाल तक, वह भारी उद्योग सचिव थे और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी थे।
गोयल को 31 दिसंबर, 2022 को सेवानिवृत्त होना था, हालांकि, उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 18 नवंबर से लागू हो गई।
एक बार जब अरुण गोयल चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लेंगे, तो वह फरवरी 2025 में राजीव कुमार के पद छोड़ने के बाद अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित कानून के अनुसार, एक व्यक्ति चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का पद छह साल तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, धारण कर सकता है। अरुण गोयल दिसंबर 2027 तक पद पर रहेंगे।
चुनाव आयुक्त की भूमिका
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा मई 2022 में राजीव कुमार को प्रभार सौंपते हुए सेवानिवृत्त हुए।
पोल पैनल तब से दो सदस्यीय निकाय है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अयोग्यता की मांगों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संभालना था।
आने वाले महीनों में मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक और त्रिपुरा के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करते समय पोल पैनल के पास अपनी पूरी ताकत होगी।
चुनाव आयोग के बारे में
भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह भारतीय संविधान द्वारा भारत में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी।
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