भोपाल |
Updated: 3 फरवरी, 2014 1:39:22 सुबह
41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आरोपी निलंबित आईएएस दंपति पर मुकदमा चलाने के लिए लोकायुक्त पुलिस को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से मंजूरी मिल गई है। लोकायुक्त पुलिस को शनिवार को अरविंद और टीनो जोशी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई। जोशी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अनुपातहीन संपत्ति के मामलों का सामना कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि जोशी को आरोपपत्र सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके अलावा, अरविंद के पिता एच एम जोशी, मां नम्रता जोशी, सहयोगी एस पी कोहली, दिल्ली स्थित स्टांप विक्रेता राज रानी, बीमा एजेंट सीमा जायसवाल सहित 15 अन्य को आरोप पत्र सौंपा जाएगा।
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